NPS से टैक्स बचत

 नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक Pension योजना है. इसमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों के Employee निवेश कर सकते हैं. इसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की
1.धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये पर टैक्स से बचत
2. धारा 80CCD (1B) में अतिरिक्त 50 हजार रुपये की छूट मिल सकती है
NPS वालों को 150000+50000
👍
नोट,,, यदि किसी कर्मचारी का अंशदान NPS में 50000 से अधिक है तो वह उस अतिरिक्त बचत को 80C में भी जोड़ सकता है।
अतिरिक्त 50000 की छूट का फायदा तभी मिलेगा जब आपने 80C में 150000 की बचत कर ली हो।

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